उत्तर प्रदेश : सरकार ने दिया मॉल में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति, लेकिन विक्रेता को रखना होगा इस बात का ध्यान

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को यूपी आबकारी नियम 2020 को अपनी मंजूरी दी है। जिसके चलते प्रदेश में विदेशी शराब के प्रीमियम खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट द्वारा इस नियम को मंजूरी मिलने से प्रदेश के मॉल में कई तरह की शराब बिक्री हो सकेगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के मॉल में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री के लिए एफ-एल-4-सी लाइसेंस शराब विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे। साथ ही इस नियम के तहत मौजूदा शराब दुकानों को दी गयी अनुमति पर किसी पर प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दुकानों को मौजूदा शराब दुकानों के अतिरिक्त अनुमति मिलेगी।

आपको बता दें कि कैबिनेट द्वारा इस नियम को मंजूरी देते वक़्त इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जो मॉल में इस तरह की दुकानों के लिए अनुमति चाहते हैं उनके पास न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल(प्लिंथ एरिया) अवश्य होना चाहिए।

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