यूपी आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर इलाहाबाद HC का आया निर्देश

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यूपी आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश है कि हर 400 प्रवासी मजदूरों पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार कर के उनकी मॉनिटरिंग करानी होगी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के केस होने पर बचाव – रोकथाम के मद्देनजर दिया यह आदेश दिए है।

बता दें कि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर , जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह निर्देश दिए है । क्वांरटीन सेंटर में सुविधाओं को लेकर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। वकील गौरव गौर ने दाखिल की थी जनहित याचिका । 18 मई को फिर होगी मामले की अगली सुनवाई।

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