8 जून से खुल सकेंगे रेस्तरां, करना होगा इन नियमों का पालन

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8 जून से होटल, रेस्टरोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल सकेंगे. इनके खुलने पर आपको कुछ नियमों का सक्त तौर पर पालन करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है.

गृह मंत्रालय ने सिर्फ कंटेनमेंट जोन के अलावा देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टरोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी. अनलॉक- 1 के अंतर्गत 8 जून से इन जगहों को खोलने की छूट सरकार ने दी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से होटल के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार-

  • होटल, रेस्टोरेंट के एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है.
  • उन ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी जिनमे कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे. इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना आवश्यक है.
  • स्टाफ हो या गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
  • सोशल डिस्टेनसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
  • होटल में काम करते वक़्त पूरे समय कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा, साथ ही साथ अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय भी करने होंगे.
  • सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी और गर्भवती कर्मचारी को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. कोशिश रहे कि ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में ना आएं.
  • संभव हो तो, होटल प्रबंधन घर से काम करने की सुविधा पर जोर दे.
  • होटल में उचित भीड़ प्रबंधन के अलावा बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
  • अभी भी ज्यादा लोगों के एकत्रति होने पर पाबंदी बनी हुई है.
  • यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर / मास्क और दस्ताने पहनने के साथ चालू होगी.
  • वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल के साथ-साथ चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन भी किया जाना चाहिए.
  • मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए. होटल में एंट्री के लिए लगनी वाली कतार में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य होनी चाहिए.
  • लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए. जिससे सोशल डिस्टेनसिंग के नियमों का पालन किया जा सके.
  • गेस्ट की जानकारी (ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस) के साथ-साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए.
  • संबंधित फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा.
  • गेस्ट के सामान को कमरों तक भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा.
  • गर्भवती और अधिक उम्र के गेस्ट को ज्यादा सावधानी भरतनी होगी.
  • कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को होटल में नहीं रुकने की सलाह देनी होगी.

रेस्टरोरेंट के लिए लागू किए गए नियम –

  • रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन हो सके.
  • डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी गयी है.
  • क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

जितना मुमकिन हो उतना डिजिटल पैमेंट का इस्तेमाल करें.

  • बफैट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
  • रोस्टरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना चाहिए.
  • होम डिलिवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग करना आवश्यक है.
  • किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा.
  • नियमित अंतराल में किचन को सैनिटाइज करना होगा.

कुछ अन्य नियम –

  • 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों को इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं है.
  • मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा.
  • इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा.
  • साबुन से चालीस सेकंड या सैनेटाइजर्स से कम से कम बीस सेकंड तक हाथ साफ करना ठीक रहेगा.
  • खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी होगा.
  • कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
  • एस्केलेटर पर एक आदमी के बाद स्टेप छोड़कर ही दूसरे आदमी को खड़े होने की अनुमति है.
  • मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना आवश्यक है.
  • लोगों की कतार को बनाए रखने के लिए घेरे का चिह्न बनाना अनिवार्य होगा.

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