जानिए क्या है वो नए कायदे कानून, जिसके अनुसार करना पड़ेगा शॉपिंग मॉल्स में प्रवेश

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घातक कोरोना वायरस ने देशभर में काफी कुछ बदल कर रख दिया है जिससे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लोगों की जिंदगी बदल गई हैं। फैसले के अनुसार 8 जून से पूरे देश में शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे,लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। सभी को नए तरीके अपनाने पड़ेंगे और उसका पालन भी करना होगा।तो आइए जानते है क्या बना है नया कानून।

सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं?

मॉल में प्रवेश करते समय-

प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच करना आवश्यक बना दिया गया है।

प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग और सेनिटाइजर उपलब्ध होगा।

केवल फेस मास्क या मास्क पहनने वाले लोगों को ही मॉल में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को मॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रवेश द्वार और मॉल के अंदर एक पंक्ति में खड़े होने पर, दो व्यक्तियों के बीच प्रवेश द्वार की दूरी कम से कम छह फीट होनी चाहिए।

लोगों को व्यवस्थित तरीके से मॉल में प्रवेश करना होगा। इसके लिए, मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करना होगा ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके।

मॉल के अंदर

मॉल, बाहरी परिसर के पार्किंग क्षेत्र को ठीक से प्रबंधित करना होगा।

लिफ्ट पर सीमित संख्या में लोग होंगे। एयर कंडीशनिंग 24-30 डिग्री और आर्द्रता 40-70% होगी।

खरीदारी और भोजन के लिए अन्य उपायों और सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।

मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।

आगंतुकों, कर्मचारियों और सामानों की आपूर्ति से संबंधित प्रवेश और निकास बिंदु अलग से रखे जाने हैं।

होम डिलीवरी श्रमिकों को सामान सौंपने से पहले पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दिशानिर्देश

उच्च जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें आम लोगों के सीधे संपर्क से बचना होगा।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को आवश्यक कार्य और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य शर्तों के तहत घर पर रहने की सलाह।

मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।

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