पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इस तारीख को होगी सुनवाई
एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 मई को होगी। पूर्व सांसद के अधिवक्ताओं की ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र पर जौनपुर जिला जज मदनपाल सिंह ने यह तारीख तय की है। तब तक पूर्व सांसद को जेल में ही रहना होगा।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह को रविवार की रात जौनपुर जिले के कालीकुत्ती स्थित आवास से एक सहयोगी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लाइन बाज़ार थाने में पूछताछ के बाद उन्हें सोमवार की सुबह रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।
वहां सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। पूर्व सांसद की ओर से मेडिकल रिपोर्ट पर भी राहत देने से इंकार करते हुए जेल अधीक्षक को जेल में ही समुचित उपचार का प्रबंध करने के आदेश दिए थे।
आपकों बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साज़िश करार देते हुए प्रदेश के राज्यमंत्री गिरीश यादव को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है । सोमवार को कोर्ट से निकलते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री ने राजनीतिक द्वेश और उनकी लोकप्रियता के चलते उन पर फ़र्ज़ी केस दर्ज कराया है। 2017 में मंत्री बनने के बाद से ही इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। पूर्व सांसद ने कहा मेरी गिरफ्तारी वर्तमान पुलिस अधीक्षक तथा मंत्री गिरीश यादव की मिली भगत से की गई है उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान मेरे और मेरी टीम द्वारा जनता की सेवा से गिरीश यादव बुरी तरह भय भीत हो गये थे. जिस कारण फर्जी मुकदमा लगा कर मंत्री की मिलीभगत से मेरी गिरफ्तारी की गई है उन्होंने बताया की मंत्री रहते हुए गिरीश यादव द्वारा करोड़ों की संपत्ति बनाने की जांच के संबंध में लोकायुक्त से जांच कराने की शिकायत भी की जाएगी. आगे उन्होंने बताया कि मेरे प्रयास से एक आडिटोरीयम स्वीकृत कराया गया था जिसे गिरीश यादव ने निरस्त करा दिया आगामी चुनाव में मेरे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जनता मूल्यांकन करेगी।