ब्रेकिंग : लखनऊ कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइंस

1

आज लखनऊ के व्यापार मंडल, जिला प्रशासन की बैठक हुई इस बैठक में लखनऊ के कमिश्नर भी मौजूद रहें. इस बैठक में लॉकडाउन के चलते किन चीजों में छूट देनी चाहिए और किसमें नहीं इस विषय पर चर्चा की गयी है. आइए जाने बैठक में लिए फैसले क्या है? किस पर लखनऊवासियों को मिलेगी छूट और किस पर बनी रहेगी पहले जैसी स्थिति.

एक और जहां ये घोषणा की गयी है कि कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी, वही बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा और राशन की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. डी एम ने कहा है कि लखनऊ में शॉपिंग मॉल मार्केटिंग कंपलेक्स को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है वो पहले की तरह ही बंद रहेंगे.

आपको बता दें कि अमीनाबाद बाजार के खुलने और बंद होने संबंधी फैसले लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट ही तय करेगी क्या लॉकडाऊन में खोला जाए और क्या नहीं. साथ ही साथ नक्खास मार्केट पर भी रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा.

लखनऊ की सदर बाजार मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहेगी किन्तु तेलीबाग की मार्केट को खोलने की अनुमती मिल गयी है. साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि हर मार्केट हफ्ते में एक बार बंद रहेगी. रिटेल की जितनी भी दुकाने है वो रोड के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खोली जा सकेंगी.

शहर में प्रिंटिंग प्रेस (ज़ेरॉक्स मशीन सहित) और ड्राई क्लीनर्स कंटेनमेंट ज़ोन और बफर जोन को छोंड़कर खुलेंगी (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के एरिया को छोंड़कर)- जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश

सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए, अगर कहीं लापरवाही पायी गयी तो कार्यवाही की जाएगी- जिलाधिकारी

सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे पब्लिक पार्क खुले रहेंगे- जिलाधिकारी

पार्क में टहलने या योग करने वाले मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे- जिलाधिकारी

खेलकूद के स्टेडियम पैदल चलने या योगा करने के लिए खुले रहेंगे- जिलाधिकारी

बैठक में डी एम ने ये भी आदेश दिया है कि नगर निगम और व्यापार मंडल सेनेटाइज का काम करेगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो अगले सप्ताह सभी दुकाने बंद रहेंगी.

लखनऊ में 19 और 20 तारीख को दुकानों का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा जिसके बाद 21 तारीख से दुकाने खुल पाएँगी.

इन सबके अलावा डीएम ने ये भी कहा है कि जिन दुकानों को खोलने के आदेश नहीं मिले है अगर फिर भी ऐसी दुकाने कहीं खुली पायीं गयी तो व्यापारी से 5 लाख तक का जुर्माना वसूला जायेगा.

About Post Author

1 thought on “ब्रेकिंग : लखनऊ कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइंस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *