नाबालिग को खेत में बुलाकर बुजुर्ग ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

0

अलवर:-सोमवार को जिले के विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुजुर्ग आरोपी मातादीन प्रजापत को 25 हजार रुपए जुर्माने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

15 अगस्त 2016 को थानागाजी क्षेत्र में आरोपी मातादीन प्रजापत ने नाबालिग को बाजरे के खेत में गठ्ठर उठाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

जब वह नाबालिग मासूम लड़की घर पहुंची तो उसे बहुत अधिक दर्द होने लगा।वो दर्द उसकी सहन सक्ति के बाहर था।जब नाबालिग के परिजनों उससे पूछा तब उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।उसके बाद परिजनों ने थानागाजी थाने में मामला दर्ज कराया था और दर्द से पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया।

थानागाजी थाने में मामला दर्ज होने के बाद पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई।अपर लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि थानागाजी में नाबालिग से बुजुर्ग के दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास और 5000 के जुर्माने से दंडित किया।

पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।कोर्ट में आरोपी के इस कृत्य को समाज के लिए खतरनाक मानते हुए उसे कठोर से कठोर कार्रवाई देना जरूरी बताया।कोर्ट ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि बुजुर्ग व्यक्ति के नाबालिग के साथ किया गया कृत्य समाज में बुजुर्गों के प्रति बच्चों में सम्मान की भावना कम करने का काम करता है।इसलिए उसे कठोर सजा देना जरूरी है जिससे अन्य लोगों को भी सबक मिल सके।

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *