सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले के मामले में छह दोषी और दो बरी, जिले भर में अलर्ट

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सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में मोहम्मद कैसर और गुलाब खान दोष मुक्त वहीं अन्य छह आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट सभी दोषियों को शनिवार को सुनाएगी सजा। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मामले में कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम किए गए है।बता दें कि 31 दिसंबर 2007 की रात को ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे और एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली में एक जनवरी 2008 को दर्ज हुई थी। 

एसटीएफ और पुलिस ने इस मामले में दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित आठ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में 54 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 38 की गवाही हुई है। 

दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। 19 अक्तूबर को इस मामल में आखिरी सुनवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख एक नवंबर मुकर्रर की थी। 

फैसले को लेकर जिले भर में अलर्ट 

सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमला मामले में फैसला आने की संभावना के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। अलर्ट इस वजह से है कि इस मामले के आरोपियों में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं।

फैसले से पहले जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट का फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोर्ट परिसर के अलावा सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

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