बड़ी खबर : उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाइज़री

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उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाइज़री।

  1. लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक जारी रहेगा।
  2. निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-
    (i) समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर-एम्बूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर ।
    (ii) मेट्रो रेल सेवायें ।
    (iii) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि; यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है ।
    (iv) सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों । बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम-डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
    (v) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। यद्यपि खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नही होगी।
    (vi) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी ।
    (vii) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे । धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
  3. निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेन्ट जोन के सिवाय) प्रतिबन्धों (संलग्नक-2)के साथ अनुमति दी जायेगी-
    (i) राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री-वाहनों एवं बसों का अन्तर्राज्यीय आवागमन।
    (ii) राज्यों द्वारा निर्धारित किये गये यात्री-वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवागमन।
    (iii) Standard Operating Procedures (SOPs) के अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा (संलग्नक-1)।
  4. कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन-
    (i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्या विभाग के अग्रिम आदेशों तक आगरा, कानपुर नगर तथा मेरठ के नगरीय क्षेत्र रेड जोन के अन्र्तगत होगे।
    (ii) निर्धारित जोन के अन्दर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला-प्रशासन द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जाएगा।
    (iii) कन्टेन्मेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती हैः-
    शहरी क्षेत्र
    (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो ।
    (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 500 मीटर में बफर जोन भी होगा ।
    ग्रामीण क्षेत्र
    (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा ।
    (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा । इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें ।
    (iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
    (v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी।
    (vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो ।
    (vii) रेड जोन में आटो, टैम्पों, रिक्शा आदि प्रतिबन्धित रहेगे तथा यहां जिला प्रशासन द्वारा भीड-भाड वाले बाजार प्रतिबन्धित रहेेगें।
  5. रात्रि-निषेधाज्ञा-
    सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।
  6. संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा-
    (i) समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
  7. अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों जिन्हें अन्यथा निषेधित न किया गया हो, को अनुमति होगी-
    समस्त बाज़ार को इस प्रकार से खोला जाए कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।
  8. आरोग्य-सेतु का प्रयोग
    (i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।
    (ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।
    (iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे । इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी ।
  9. कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश-
    (i) राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी (medical professionals), नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
    (ii) समस्त प्रकार के माल/ माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।
    (iii) किसी भी प्रकार के माल/ माल परिवहन को पड़ोसी देशों की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।
  10. गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन-
    (i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।
    (ii) उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित (Implement) करने के लिए जिला-मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यपालक-मजिस्ट्रेटों को Incident Commanders के रूप मं तैनात करेंगे। Incident Commanders अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
  11. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक- कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-2)।
  12. दण्डात्मक प्रावधान-
    लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी । दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण (संलग्नक-3) में दिये गए है ।
    भवदीय,

National Directives for COVID-19 Management
सार्वजनिक स्थल

  • सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा ।
  • सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।
  • कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देगा ।
  • शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा )
  • अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी ।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा ।
  • सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा । इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम-से-कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज की दूरी) सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी ।
    कार्य-स्थल
  • कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा । इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।
  • कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।
  • कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं ।
  • प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश/सेनिटाइजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा के साथ) की जाएं ।
  • सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में एवं जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्‍तर सेनिटाइजेशन किया जाए ।
  • समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगें, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
  • निजी/सरकारी कार्यालयों/संगठनों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिए ‘आरोग्य सेतु’ ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे ।
  • बैठक (जिनमें ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा/उपस्थिति होने की स्थिति हो) न की जाए ।
  • कार्य स्थलों पर नजदीकी क्षेत्र में कोविड-19 के लिए अधिकृत हास्पिटल आदि की सूची उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि यदि किसी कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाएं तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके।
  • ऐसे कार्मिक/कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों को, जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाए उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारन्टाइन सेण्टर चिन्हित कर लिये जाएं ।
  • व्यक्तिगत/सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ उपलब्ध रहनी चाहिए ।
  • समुचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।

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