लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन जारी
लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन जारी हो गई है ।
- लॉकडाउन 4 में मेट्रो नहीं चलेगी ।
- स्कूल,कालेज को बंद करने का फैसला किया ।
- लॉकडाउन 4 में विमान सेवा नहीं चलेगी ।
- लाकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी।
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे ।
- देश में रेल सेवा बंद रहेगी ।
- माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे ।
- होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला ।
- जिम को भी किया गया बंद ।
- हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती बनी रहेगी।
- रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत।
- गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन।
- 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा।
- सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया।
- रेड,ग्रीन,आरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे।
- शाम 7 से सुबह 7 तक बाहर निकले पर रोक।
- राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी।
- नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
- घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं।
- शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल।
- सरकारी दफ्तरों की कैंटीन खुलेगी।
- सैलून की दुकान खोलने पर राज्य सरकारें लेंगी फैसला।