घरेलू उड़ानों में मध्य सीट को लेकर जारी हुआ निर्देश !
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को विभिन्न एयरलाइन कंपनियों से बीच की सीट के बारे में निर्देश जारी किए। डीजीसीए ने कहा है कि सीटों को उड़ानों के दौरान इस तरह आवंटित किया जाना चाहिए कि दोनों यात्रियों के बीच की सीटें यथासंभव खाली रहें। डीजीसीए ने कहा कि यदि यात्रियों को उच्च दबाव के कारण एक मध्य सीट आवंटित की गई थी, तो उन्हें त्रिकोणीय चेहरे के फेस मस्क से खुद को पूरी तरह से कवर करने के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।
विदित हो कि एयर इंडिया के पायलट देवेन कानानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एयर इंडिया दो यात्रियों के बीच सीट खाली रखने से संबंधित शर्त का अनुपालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि एयरलाइन ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने में कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया।
भारत ने कोरोनो वायरस के लॉकडाउन के कारण दो महीने के अंतराल के बाद 25 मई से अपनी घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगस्त से पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के बाद, डीजीसीए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों का संचालन 30 जून की आधी रात तक निलंबित रहेगा।