आचार्य बालकृष्ण को नैनीताल हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस

0
Acharya Balakrishna

नैनीताल हाईकोर्ट ने पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक आचार्य बालकृष्ण सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए हैं। संस्थान के शुभम पंत सहित 23 अन्य छात्रों ने इस मामले में उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचीगण बीएचएमएस कोर्स के विद्यार्थी हैं।
संस्थान में पहले से तय फीस को 2018 में बढ़ा दिया गया था। इसके लिए हुए शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

अदालत ने सुनवाई के बाद इस शासनादेश को न केवल निरस्त कर दिया था, बल्कि वसूली गई बढ़ी फीस को छात्रों को वापस करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस आदेश को नहीं मान रहा है।

वर्तमान में संस्थान शासनादेश के अनुसार फीस ले रहा है, जोकि अदालत के आदेश की अवमानना है। अदालत ने आचार्य बालकृष्ण के साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डीएन शर्मा व उत्तराखंड आयुर्वेदिक विवि के कुलसचिव माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *