अब आंध्र प्रदेश में ऐंट्री के लिए सीबीआई कहेगी मे आई कम इन!

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आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे केंद्र और आंध्र सरकार में टकराव का मुद्दा खड़ा हो गया है । आंध्र प्रदेश में सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए वहां जाने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि अब से आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जंच ऐजेंसी के किसी भी अधिकारी को ऐंट्री लेने के लिए राजंय सरकार से अनुमति लेनी होगी।

राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसमें साफ कहा गया है कि अब से सीबीआई किसी भी केस में अगर कोई जांच-पड़ताल करना चाहती है या फिर सर्च ऑपरेशन चलाना चाहती है; तो इन सबके लिए सीबीआई को पहले सरकार को बताना होगा, फिर लिखित परमिशन लेनी होगीष बिना इसके किसी भी अधिकारी को राज्य में एंट्री नहीं करने दी जाएगी।

इस हफ्ते जारी नॉटिफिकेशन में राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट 1946 को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट 1946 के तहत किया गया था।

राज्य सरकार का ये फैसला सीबीआई में मचे उथल-पुथल के बाद आया है। हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और जांच एजेंसी में नंबर 2 राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। जिसके बाद दोनों अधिकारियों को अघोषित छुट्टी पर भेज दिया गया और जांच पूरी होने तक नागेश्वर राव को डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई।

आंध्र प्रदेश सरकार के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि सीबीआई बनाम सीबीआई मामले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी पर राज्य सरकार का भरोसा कम हुआ है, इसलिए राज्य की नायडू सरकार ने ये फैसला लिया।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद से सीबीआई अब आंध्र में राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई छापा नहीं मार पाएगी। वहीं सीबीआई की जगह एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) आंध्र प्रदेश सरकार के तय किए गए दायरे में रहते हुए संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल करेगी।

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